नई दिल्ली। जब कभी फाॅर्म भरें और उसमें आपका पैन नंबर मांगा गया हो तो पैन नंबर सावधानी से दें। क्योंकि अगर आपने गलत नंबर दिया तो आप पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 बी के तहत, आयकर विभाग गलत पैन नंबर देने पर 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है। यह नियम तब लागू होता है जब आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे होते हैं या अन्य मामलों में अपना पैन की डिटेल दे रहे होते हैं जहां इसका जिक्र करना अनिवार्य है। मसलन बैंक खाता खोलने पर, गाड़ी खरीदने या बेचने पर, म्यूचुअल फंड खरीदने पर, शेयर, डिबेंचर, बाॅन्ड आदि की खरीदारी पर पैन देना अनिवार्य है। मालूम हो कि एक बार पैन कार्ड मिलने पर आप इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड एक बार बनता है और यह जीवन भर के लिए वैध रहता है। बैंक अक्सर आपसे आपके पैन कार्ड की फोटो काॅपी देने के लिए कहते हैं। ऐसा करना सही है, भले ही आपने अनजाने में फाॅर्म में गलत नंबर दिया हो, बैंक हमेशा फोटोकाॅपी के साथ इसे सत्यापित कर सकता है।
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